कैपिटल गेन्स से हुई इनकम को दो कैटेगरी में रखा जाता है.

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) में रखा जाता है.

अगर आप की कमाई ज्यादा है तो सरकार आपसे इनकम टैक्स भी अधिक वसूल करेगी.

अगर आप इक्विटी, म्यूच्यूअल फंड आदि में निवेश करते हैं जिससे आपको एक अच्छी कमाई होती है. तो ऐसे में सरकार इस तरह के निवेश से होने वाले कमाई पर भी टैक्स लेती है. इस टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है.

क्या है LTCG?

LTCG का पूरा नाम है, Long Term Capital Gain है. यानी लम्बे समय तक निवेश करने से मिले हुए रिटर्न पर लगने वाला टैक्स.

पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स आसान था. इसमें अगर आपने 1 साल तक कुछ नहीं बेचा तो कुछ भी टैक्स नहीं लगता था. लेकिन 2018 से सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं. इसमें अब स्टॉक मार्केट से होने वाली कमाई को भी शामिल कर लिया है.

अगर कोई प्रॉपर्टी कम से कम 3 साल तक अपने पास रखकर बेचते हैं तो उससे होने वाला मुनाफा लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) में गिना जाता है और इस पर लगने वाला लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स कहा जाता है. अचल संपत्तियों (जमीन, बिल्डिंग, घर आदि) के मामले में LTCG की अवधि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2 साल कर दी है. जबकि चल संपत्तियों (ज्वैलरी, बॉन्ड, डेट म्यूचुअल फंड) के मामले में यह 3 साल ही है.

इक्विटी शेयर्स के मामले में सिर्फ एक साल की अवधि को ही लॉन्ग-टर्म में रखा गया है.

इन पर लगता है LTCG

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स शेयर मार्केट, घर, संपत्ति, बैंक एफडी, एनपीएस और बॉन्ड की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) वसूलती है. आम तौर पर, लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन) 20% (प्लस अधिभार और उपकर के रूप में) टैक्स लगाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में, प्रॉफिट होने पर 10 प्रतिशत (प्लस अधिभार और उपकर जो लागू हो) पर टैक्स लगाया जाता है.

क्या है STCG?

STCG का पूरा नाम है, Short Term Capital Gain है.

अगर कोई प्रॉपर्टी आप 3 साल से कम अवधि तक अपने पास रखकर बेच देते हैं तो उससे होने वाला प्रॉफिट शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) में गिना जाता है. और इस पर लगने वाला टैक्स शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स कहा जाता है. वित्त वर्ष 2017-18 से अचल संपत्तियों के 2 साल के भीतर हुए सौदों को शॉर्ट-टर्म की सीमा में कर दिया गया है.

इक्विटी निवेश में एक Short term capital gain tax भी है, जिस पर 12 महीने की अवधि के भीतर इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए आयकर स्लैब के बावजूद 15 फीसदी टैक्स लगाया जाता है.

शेयर के मामले में 1 साल के भीतर बेचने पर उससे होने वाले फायदे को STCG माना जाता है

कैपिटल गेन टैक्स से बचने के उपाय

  • कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए आप इंडेक्सेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • किसी नई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं.
  • कैपिटल गेन Bond में निवेश कर सकते हैं.
  • कैपिटल गैन अकाउंट खुलवा सकते हैं.

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